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जन्म प्रमाणपत्र

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और हरियाणा जन्म और मृत्यु पंजीकरण निर्णयों के अनुसार हरियाणा राज्य में जन्म या मृत्यु पंजीकरण किया जाए। तदनुसार प्रत्येक जन्म को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट और पंजीकृत किया जाए।

भारत में, कानून के तहत अनिवार्य है (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1 9 6 9 के पंजीकरण के अनुसार) प्रत्येक जन्मदिन / फिर भी जन्म को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करें।

देरी से जन्म का पंजीकरण करवाना

इस प्रक्रिया में, नागरिक निकटतम मौजूदा ई-सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और सीधे सरकारी कार्यालयों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक वर्ष के बाद भी मृत्यु दर्ज करने के लिए लागू किया जा सकता है।

दस्तावेज़ो की आवश्यकता

  1. आवेदन पत्र
  2. शपथ पत्र
  3. तीन साल के लिए एन.ए.सी
  4. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
  5. माता-पिता के जन्म के समय का निवास प्रमाण
  6. सभी बच्चो का स्कूल प्रमाण पत्र
  7. अन्य बाल जन्म प्रमाणपत्र
  8. डॉक्टर / दाई की रिपोर्ट
  9. दो साक्षी की रिपोर्ट
  10. एमसी / सरपंच की रिपोर्ट
  11. जन्म रिपोर्ट फॉर्म
  12. बाल आधार कार्ड़

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नगरनिगम panipat

स्थान : नगरनिगम पानीपत | शहर : पानीपतड : 132103