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हरियाणा राइट टू सर्विस (आरटीएस) एक्ट, 2014

सरकारी कार्यालयों में परेशानी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और समयबद्ध सेवा वितरण की तलाश करने की शक्ति

अधिसूचित समय सीमा के भीतर योग्य व्यक्ति को सेवा की डिलीवरी प्रदान करने और उसके साथ जुड़े मामलों और प्रासंगिक के लिए प्रदान करने वाला एक अधिनियम

इस अधिनियम के अनुसार:

  • a. कोई योग्य व्यक्ति किसी भी सेवा प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति को विधिवत भरी हुई आवेदन करेगा।
  • b. नामित अधिकारी योग्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करेगा या अधिसूचित समय सीमा के भीतर आवेदन को अस्वीकार करेगा, और आवेदन अस्वीकार करने के मामले में, लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करेगा और आवेदक को इसकी जानकारी देगा।
  • c. अधिसूचित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब निर्दिष्ट अधिकारी के लिए आवश्यक आवेदन पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी या उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा प्राप्त होगा। इस तरह के आवेदन को विधिवत स्वीकार किया जाएगा।
  • d. किसी भी योग्य व्यक्ति उच्च अधिकारियों को एक अपील दायर कर सकता है यदि कोई संतोषजनक कारण के बिना किसी नागरिक का अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है या यदि सूचित समयरेखा का पालन नहीं किया गया है।
  • e. इस अधिनियम के तहत सेवा के अधिकार की गारंटी के लिए हरियाणा अधिकार सेवा आयोग का गठन किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज पढ़ें: